Call Us: +91-9971316805, +91-7982388085
UTKARSH COMPETITIVE ACADEMY
Hi Inquiry       Join       Login

Lock down 3.0 ; जाने क्या खुलेगा और क्या नहीं | : Current_affairs


Many events happen in our surrounding or around the world on every momment. These all events are important for us as well as we descuss about this to each other. So many these events are asked in exams so we learn thses events as current affairs.


Read about the current_affairs the latest topic Lock down 3.0 ; जाने क्या खुलेगा और क्या नहीं |


Lock down 3.0 ; जाने क्या खुलेगा और क्या नहीं |


Lock down 3.0 ; जाने क्या खुलेगा और क्या नहीं |


कोरोनावायरस वायरस यानि covid-19 महामारी के कारण केन्द्र सरकार ने lockdown को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है | यह तीसरी बार है जब लॉक डाउन को बढाया गया है |

संक्रमण के कारण बढ़ते मरीजो की संख्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, lockdown 3.0 4 मई से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा |

इस बार lockdown में देश को 3 जोन में विभाजित किया गया है |

Red Zone, Orange Zone और Green Zone

Red Zone के अन्दर उन जिलो को रखा गया है जहा 10 या 10 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस है |

Orange Zone में उन जिलो को रखा गया है जहा 10 दिनों से कोरोना का कोई नया एक्टिव केस नहीं है |

Green Zone में उन जिलो को रखा गया है जहा 21 दिनों से कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है |

केन्द्र सरकार ने प्रत्येक जोन के लिए क्या छूट दी है इन पर अब बात करते है,

1. लॉकडाउन के दौरान सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, रेड जोन में कार में सफर के दौरन ड्राइवर सहित केवल तीन व्यक्तियों को अनुमति होगी, जबकि दो पहिया वाहन के लिए, सिर्फ चालक को ही अनुमति दी गई है। 

2. वे जिले जो न तो रेड जोन में आते हैं और न ही ग्रीन जोन में यानी ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सर्विस को एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ अनुमति दी गई है। हालांकि, ऑरेज जोन में जिले के अंदर या जिले से बाहर बसों के चलाने की इजाजत नहीं है।

3. 4 मई से शुरू होने वाले 14 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा के साथ जारी किए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक, चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, दो पहिया वाहनों के लिए, रेड जोन में पीछे बैठने वाली सवार की अनुमति नहीं है।

4. बसों को 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन 3.0 के दौरान कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ग्रीन जोन में पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस लैंड-बॉर्डर व्यापार संधियों के लिए कार्गो की आवाजाही को नहीं रोकेगा। देशभर में लगातार 38 दिनों तक लॉकडाउन के बाद पहली बार यह कदम उठाया गया है।

5. 17 मई तक 14 दिनों के लिए लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों में ये छूट दी गई है, इसके साथ ही देश को तीन जोन- रेड, ग्रीन और ऑरेंज में बांटा गया है। 

6. दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीन जोन में बस डिपो 50 फीसदी तक की क्षमता के साथ संचालन कर सकते हैं। ग्रीन जोन वे जिले होंगे जहां पिछले 21 दिनों में या आज तक कोई भी कोरोना पुष्टि के मामले सामने नहीं आए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीन जोन में उन सभी अन्य गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जो गृह मंत्रालय द्वारा निषिद्ध नहीं हैं। 

7. "हालांकि, COVID-19 को फैलने से रोकने के प्राथमिक उद्देश्य और स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा अनुमति दी गई गतिविधियों के अलावा केवल कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं, और जरूरत पड़े तो जरूरी प्रतिबंधों के साथ।" सभी राज्य खाली ट्रकों सहित माल और कार्गो को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति देंगे। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार संधियों के लिए कार्गो की आवाजाही को नहीं रोकेगा।"

8. "दिशा-निर्देशों के तहत काम करने की अनुमति मिलने वाली गतिविधियों के लिए अधिकारियों से अलग से कोई नई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। भारत में विदेशी नागरिकों के लिए ट्रांसिट व्यवस्था और क्वारंटीन व्यक्तियों की रिहाई पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिड्यूर (मानक संचालन प्रक्रिया) (एसओपी), फंसे हुए श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों की ट्रेनों से यात्रा ग्रीन जोन के तहत कवर किए जाएंगे।"

9. "ऑरेंज जोन (रोकथाम क्षेत्रों के बाहर) में केवल अनुमति मिली हुई गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों को जिले में कहीं आने जाने की अनुमति दी जाएगी और चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे।"

10. रेड जोन में जिलों को शामिल करने के लिए सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दोगुना दर, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रख कर फैसला लिया जाएगा।

11. दिल्ली: खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट ऑफिस
दिल्ली में सोमवार से सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय खुलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में दी गई सभी राहतें लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने वाले सरकारी कार्यालयों में 100 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। दूसरे सरकारी कार्यालय में सचिव और उप-सचिव के अलावा 33 फीसदी कर्मचारी आएंगे। निजी दफ्तरों को 33 फीसदी उपस्थिति के साथ खोला जा सकेगा। वहीं, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, रिक्शा, मेट्रो, बस सेवा पर पाबंदी रहेगी। नाई की दुकान, स्पा, सैलून बंद रहेंगे। धर्मस्थल, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। वहीं, निजी वाहन दो यात्रियों संग, घरेलू सहायक सात बजे सुबह से शाम सात बजे तक आ जा सकेंगे। आवासीय परिसरों एवं मोहल्ले में सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं, ई-कॉमर्स में केवल जरूरी सामानों के लिए अनुमति दी गई है।

12. उत्तर प्रदेश: गुटका, तम्बाकू पर सख्ती से बैन

यूपी में रेड व आरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की सुविधा दी जाएगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे लोग ही बैठेंगे। कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग होगी। कार्यस्थल पर दो पारियों के बीच एक घंटे का अंतर होगा। कर्मचारी भोजन अलग-अलग करेंगे। दो लोग कम से कम छह फीट की दूरी पर काम करेंगे। 10 से अधिक लोगों की बैठकें नहीं होंगी। लिफ्ट में चार से अधिक की अनुमति नहीं होगी। गुटका व तम्बाकू आदि पर सख्ती से प्रतिबंध होगा। थूकना भी प्रतिबंधित होगा। कार्यस्थल पर गैरजरूरी लोग नहीं आ पाएंगे।  सभी प्रकार की इंडस्ट्री के मालिक व श्रमिक आपसी सहमति से काम के घंटे बढ़ा सकते हैं। यह व्यवस्था आगामी तीन महीने तक रहेगी। ग्रामीण  क्षेत्रों में किसी तरह की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी। 

वहीं, शहरी क्षेत्र में उन्हीं निर्माण की अनुमति होगी, जहां श्रमिकों को बाहर से लाने की जरूरत न पड़े। इसी तरह रेन्यूबल इनर्जी को अनुमति होगी।  शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के अंदर सभी माल, मार्केट काम्पलेक्स, व मार्केट बंद रहेंगे। वहीं, जरूरी वस्तुओं की दुकानें मार्केट व मार्केट कांप्लेक्स में खलेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में माल को छोड़कर सभी दुकानों को खुलने की छूट होगी। सभी में दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य होगा। ई-कामर्स के जरिए जरूरी वस्तुएं खरीदी जा सकेंगी। 

13. बिहार: ग्रीन-ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को पूरी छूट
बिहार के ग्रीन और ऑरेंज जोन में शामिल 33 जिलों में ई कॉमर्स से कोई भी सामान मंगाया जा सकेगा। वहीं, रेड जोन में शमिल पांच जिलों में सिर्फ जरूरी सामान ही मंगा सकते है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशनिर्देशों के तहत ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में हो सकने वाली गतिविधियों की जानकारी दी गयी है। इसके अनुसार तीनों जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने, बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं, कंटेन्मेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नही दी गयी है।

14. झारखंड में अगले दो सप्ताह तक लॉकडाउन में छूट नहीं
झारखंड में अगले दो सप्ताह तक लॉकडाउन में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगले दो सप्ताह तक राज्य में पहले की तरह ही यथास्थिति बरकरार रहेगी। इस संबध में सीएम सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, 'हमारे श्रमिक भाई-बहन, छात्र-छात्राएं एवं अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने घर आ रहे हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर झारखण्ड राज्य में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिए गए नए निर्देश फिलहाल झारखण्ड में लागू नहीं होंगे।' झारखंड में इन दिनों बाहर से छात्र, श्रमिक एवं अन्य लोग वापस आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ने का खतरा ज्यादा है। इसी वजह से एहतियात के तौर पर झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है।

15. राजस्थान के आठ जिले रेडजोन में हैं। मोबाइल, लैपटॉप स्टेशनरी और कपड़ों की दुकानें भी अब रेड जोन में खुलेंगी। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की सुविधा भी रेड जोन में दी गई है। निर्माण कार्य वाले श्रमिक जो साइट पर हैं, निजी दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारी , ई कॉमर्स को भी रियायत दी गई है। वहीं, लॉकडाउन-3 के दौरान पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार, शराब की दुकानों को सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में पांच से ज्यादा व्यक्ति दुकान पर ना आए दो गज दूरी रखे रहें। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार गृहमंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए लोगों के अलावा अन्य के लिये हवाई, रेल, अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

16. मध्य प्रदेश: गली-मोहल्ले की दुकानें कुछ घंटे के लिए खुलेंगी
मध्यप्रदेश में ऑरेंज जोन के भी उन्हीं इलाकों में रियायतें मिलेंगी जहां संक्रमण कम है। गली-मोहल्ले की दुकानें कुछ घंटों के लिए खुलेंगी, ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए भी सीमित अनुमति होगी। ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में छोटे उद्योग शुरू होंगे। मध्य प्रदेश के 9 जिलों को रेड और 19 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है।

17. उत्तराखंड: चार बजे तक खुलेंगी दुकानें
उत्तराखंड में सोमवार से सभी सरकारी (राज्य-केंद्र सरकार) व अर्ध सरकारी दफ्तर खुलेंगे। वहीं, दुकानें भी एक के बजाय अपराह्न चार बजे तक खुल सकेंगी। रेड जोन के जिले में एक बजे तक ही जरूरी चीजों की दुकानें खुल सकेंगी। दफ्तर सुबह दस बजे से अपराह्न चार बजे तक ही खुलेंगे।

18. महाराष्ट्र: डीसीपी यात्रा की अनुमति देंगे 
पुलिस कमिश्नरी वाले शहरों में संबंधित डीसीपी अंतर-राज्यीय या अंतर-जिला यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। सरकार ने को कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों के लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण और पुणे महानगर विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले क्षेत्रों में आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, महाराष्ट्र में सोमवार से शराब समेत गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भूषण गगरानी ने कहा, रेड जोन में आने वाले जिलों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीते एक महीने से कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। इन क्षेत्रों को गैर-निषिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 

19. जम्मू-कश्मीर: जरूरी मामलों के अलावा कोई छूट नहीं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कश्मीर डिविजन में केवल चार जिलों को रेड जोन घोषित किया है, लेकिन अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पूरी घाटी को रेड जोन के तौर पर देखा जाएगा और जरूरी मामलों में अनुमति के अलावा किसी भी प्रकार की कोई छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

२०. गोवा: सभी अस्पतालों की ओपीडी आज से खुलेंगी
मेडिकल कालेज एवं अस्पताल समेत सभी अस्पतालों की ओपीडी को पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बुधवार से खोल दिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने जीएमसीएच समेत सामुदायिक, प्राथमिक और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों, जिला और उप-जिला अस्पतालों में ओपीडी शुरू करने का निर्णय लिया। राणे ने कहा, जीएमसी समेत सभी ओपीडी को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बुधवार को खोल दिया जाएगा।

21. मेघालय: शराब की सभी दुकानें फिर से खुलेंगी
मेघालय सरकार ने चार मई से कई तरह की छूट देने की शनिवार को घोषणा की जिसमें आंशिक रूप से कर्फ्यू हटाना भी शामिल है। अब सिर्फ रात को सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि सार्वजनिक और धार्मिक सभाओं पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि शराब की सभी दुकानों को चार मई से फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

Current Affairs:

Category Lists